अनुच्छेद 35A क्या है? पूरी जानकारी Hindi में पढ़े.
Article 35A Kya Hai अनुच्छेद 35A क्या है? आज की इस Article में, हम आपको भारतीय संविधान अनुच्छेद 35A क्या है? इससे सम्बंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगे, जिसे आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में काफी मदद होगी. Article 35A Kya Hai इससे सम्बंधित विरोधी/ धरा आदि की जानकारी निचे विस्तार से बताएगे. जिससे आप सभी अच्छे से जरुर पढ़ ले..
Article 35A Kya Hai
अनुच्छेद 35A क्या है? संविधान के इस अनुच्छेद के ज़रिए जम्मू-कश्मीर के स्थायी (मूल) निवासियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर से बाहर के लोग यहां अचल संपत्ति नहीं ख़रीद सकते हैं और न ही उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल सकता है. इसके साथ ही प्रदेश में बाहरी लोगों को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकती है.
1954 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 370 के साथ Article 35A (अनुच्छेद 35 ए) को जोड़ा गया था. अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता है जबकि अनुच्छेद 35 ए प्रदेश सरकार को यह निर्धारित करने की शक्ति देता है कि कौन यहां का मूल या स्थायी नागरिक है और उन्हें क्या अधिकार मिले हुए हैं.
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धारा 35A
Article 35A Kya Hai ये अनुच्छेद राज्य विषय सूची के उन क़ानूनों को संरक्षित करता है जो महाराजा के 1927 और 1932 में जारी शासनादेशों में पहले से ही परिभाषित किए गए थे.
राज्य के विषय क़ानून हर कश्मीरी पर लागू होते हैं चाहे वो जहां भी रह रहे हैं. यही नहीं ये संघर्ष विराम के बाद से निर्धारित सीमा के दोनों ओर भी लागू होते हैं.
अनुच्छेद 370 और 35ए को संविधान में 1954 में भारत के तत्तकालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला की बातचीत के बाद शामिल किया गया था.
- अनुच्छेद 35-ए संविधान का वह आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके.
- साल 1954 में 14 मई को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था. इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35 A जोड़ दिया गया. आर्टिकल 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है.
- साल 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया.
- जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, स्थायी नागरिक वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससे पहले के 10 सालों से राज्य में रह रहा हो, और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो.
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आर्टिकल 35A के विरोध में दलील
– यहां बसे कुछ लोगों को कोई अधिकार नहीं
– 1947 में जम्मू में बसे हिंदू परिवार अब तक शरणार्थी
– ये शरणार्थी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते
– सरकारी शिक्षण संस्थान में दाख़िला नहीं
– निकाय, पंचायत चुनाव में वोटिंग राइट नहीं
आशा है कि आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों अनुच्छेद 35A क्या है? इसके विरोध, आदि की जानकारी अच्छे से समझ गए होगे. अगर इससे सम्बंधित कोई भी जानकारी चाहिये तो हमें Comment कर के पूछ सकते है…
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